उत्तराखंड में नए विवाहित जोड़ों को शादी के 3 माह में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
Uttarakhand News: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने पर नए जोड़ों को शादी के तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि पुराने जोड़ों के लिए यह समयसीमा छह महीने होगी। ऐसा न करने पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस विषय पर यूसीसी की नियमावली को लेकर समीक्षा बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। शुक्रवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड यूसीसी कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें अब तक की प्रगति पर भी विचार किया गया। गृह, पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक, खाद्य-नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, ऊर्जा, नियोजन और वित्त विभागों से अपेक्षा की गई कि वे समिति को आवश्यक डेटा और सहायता तुरंत उपलब्ध कराएं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी कमेटी सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने सभी विभागों से सहयोग और समन्वय स्थापित कर यूसीसी नियमावली को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। इस बैठक में सदस्य मनु गौर, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, डीजीपी अभिनव कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा और प्रमुख सचिव आरके सुधांशु सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यूसीसी लागू होने के बाद, इसके नियमों को आम जनता तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा ताकि लोग इसे सही ढंग से समझ सकें और अनुपालन कर सकें। इसके लिए जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसमें सभी विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
इसके साथ ही, देहरादून में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मस्जिदों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद क्यूआर कोड स्कैन कराए गए और जेपीसी को ईमेल भेजे गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जमीयत उलेमा ए हिंद की शहर शाखा ने यह अभियान चलाया। देहरादून की विभिन्न मस्जिदों में उलेमाओं ने वक्फ संशोधन बिल पर तकरीर की और लोगों से क्यूआर कोड स्कैन करवाए।